
जांजगीर-चांपा। आपसी विवाद पर धारदार कत्ता से वारकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पल्लवी तिवारी ने फैसला पारित किया। इस संबंध में अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 8 नवंबर 2022 को पामगढ़ में संजय कुर्रे के साथ हुए आपसी विवाद पर उसके भतीजे रोशन कुरें ने लोहे के धारदार हथियार कत्ता से जानलेवा हमला कर दिया। रोशन ने संजय के गर्दन और सिर पर दो से तीन बार’ वार किया और मौके से फरार हो गया। आसपास की लोगों की मदद से संजय कुर्रे को पामगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बिलासपुर रेफर कर दिया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी रोशन कुर्रे के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई द्वतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पल्लवी तिवारी ने की। न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी जैजैपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खजुरानी निवासी रोशन कुर्रे को दोषी पाते हुए दंडादेश जारी किया है। आरोपी को हत्या करने का प्रयास के आरोप में धारा 307 के अपराध के लिए 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ख) (ख) के अपराध के लिए 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।