हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

जांजगीर। गला दबाकर युवक की हत्या करने वाले दो आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 21 अक्टूबर 2021 को बिरझू भारद्वाज ने थाना मुलमुला में आकर सूचना दी कि 20 अक्टूबर 2021 रात 10.45 बजे उसके भैया विजय की पत्नी सुनीता भारद्वाज ने उसे मोबाइल पर कॉल कर बताया कि गांव के ही हरीश निराला व से_ी निराला पकरिया जंगल के नहर पार में जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। इस पर बिरझू तत्काल घर पहुंचा। जहां सुनीता ने बताया कि रात 7-8 बजे के करीब हरीश निराला व से_ी निराला उन्हें ढाबा जाएंगे कहते हुए बाइक में बिठाकर अपने साथ ले गए हैं। इसके बाद बिरजू और मन्नू भारद्वाज दोनों मिलकर विजय को ढूंढने पकरिया जंगल के पास निकले और खोजबीन करने लगे। इसी दौरान नहर पुल के पास दो चौकीदार मुरारी तथा एक अन्य उन्हें मिले। उनसे पूछने पर बताया कि तीन आदमी बाइक में बैठकर माइनर नहर की ओर गए हैं। दोनों माइनर नहर की पहुंचे जहां देखा कि उन्हें दो व्यक्ति दिखे, वहीं पास में खून के निशान भी थे। खोजबीन करने पर वहां से 200 मीटर दूर माइनर नहर किनारे में विजय का शव पानी में मिला। जिसे उन्होंने निकाला जिस पर विजय के नाक से खून निकला हुआ है। गले में कसने और चोट केनिशान थे। सूचना पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने आरोपी ग्राम झलमला निवासी हरीश निराला, नवल सिंह निराला उर्फ से_ी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दडित किया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक चंद्रप्रताप सिंह ने पैरवी की।

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