
नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर जेल में बंद कुकी समुदाय के विचाराधीन कैदी को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाने पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने पीड़ित के अल्पसंख्यक कुकी समुदाय का होने के कारण सरकार पर भरोसा नहीं होने की बात कही है। जस्टिस जेबी पार्दीवाला और उज्ज्वल भुयन की खंडपीठ ने लुंखोनगम हाओकिप की दायर याचिका पर विचार करते हुए बुधवार को कड़ी टिप्पणी की है। जेल में बंद हाओकिप का आरोप है कि वह पाइल्स और ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) की बीमारी से पीड़ित है। उसकी पीठ में तेज दर्द होने के बावजूद उसे जेल प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती नहीं कराया है। कुकी समुदाय के हाओकिप के सरकार पर भरोसा नहीं होने की बात कहने पर अदालत ने इस मामले पर कहा कि यह बेहद दुखद है। हम हाओकिप की चिकित्सकीय जांच कराने का आदेश देते हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ गंभीर मिला तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने 15 जुलाई तक एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।