
नईदिल्ली। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंद बोस द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को स्थगित कर दिया, क्योंकि न्यायालय ने पाया कि कथित मानहानिकारक बयान प्रकाशित करने वाले मीडिया आउटलेट मामले में पक्ष नहीं हैं। बंगाल के राज्यपाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने इस संबंध में उचित कदम उठाने के लिए समय मांगा। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने आदेश में कहा, “तदनुसार, मामले को वादी को उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता के साथ स्थगित किया जाता है।