कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय की फटकार के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के खिलाफ हत्या के एक पुराने मामले में पूरक आरोपपत्र वापस ले लिया है। शेख शाहजहां पर 5 जनवरी को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय सशस्त्र बलों (सीएपीएफ) की टीमों पर हुए हमले की साजिश रचने का आरोप है। शहर पुलिस के सूत्रों ने कहा कि पूरक आरोपपत्र वापस लेने की कार्रवाई की सूचना कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ को भी दी गई है। न्यायमूर्ति ने 1 अप्रैल को पूरक आरोपपत्र को “अदालत की अवमानना” बताया और राज्य पुलिस के खिलाफ आवश्यक नियम जारी करने की चेतावनी दी।