
जांजगीर- चांपा। मृत व्यक्ति और लाइसेंस धारी व्यक्ति के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज होने तथा समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराए जाने के चलते एसपी के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी ने 10 शस्त्रों का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया है।जिले में कई लोग ऐसे हैं जो पिस्टल या बंदूक का लाइसेंस तो ले लिए हैं मगर समय पर उन्होंने उसके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया। वहीं कुछ लाइसेंसधारियों की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा कुछ लोगों के पास शस्त्र लाइसेंस है मगर उनके विरूद्ध थाने में अपराध दर्ज है। ऐसे में एसपी विजय अग्रवाल ने जिले के विभिन्न् थाना , चौकी क्षेत्रों में पंजीकृत शस्त्र लायसेंसियों का भौतिक सत्यापन कराया।
इस आधार पर कई लायसेंसियों के विरूद्ध थाने में अपराध दर्ज होने, किसी की मृत्यु हो जाने और कुछ लोगों का लायसेंस का नवीनीकरण अवधि समाप्त हो जाने के कारण इन शस्त्रों के लायसेंस निरस्तीकरण के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को दिया गया था। प्रतिवेदन से सहमत होते हुए जिला दंडाधिकारी ने जिले के 10 लायसेंसियों का शस्त्र लायसेंस निरस्त करने का आदेश गुरूवार 19 अक्टूबर को जारी किया है। जिन लोगों का लायसेंस निरस्त हुआ है उनमें रेवती रमन पिता अंगद सिंह ग्राम बक्सरा चौकी पंतोरा का 12 बोर सिंगल बैरल के लायसेंस की अवधि समाप्त हो गई है। लायसेंसी की उम्र 75 साल है और बुजुर्ग हो जाने के कारण वे इसका नवीनीकरण नहीं करा रहे थे। 23 मार्च 2020 से इनका शस्त्र बलौदा थाने में जमा है। नवागढ़ थाना के सेमरा निवासी प्रदीप सिंह पिता चंद्रशेखर सिंह , चंद्र प्रकाश गोकुल पिता रामलखन सिंह , जगमहंत थाना नवागढ़ निवासी अर्चना सिंह पति भीम सिंह , ग्राम भैंसदा निवासी बुद्ध सिंह पिता बोडर सिंह , महंत निवासी कमलेश कुमार पिता लक्ष्मी सिंह के शस्त्र लायसेंस की अवधि समाप्त हो गई है और उनका नवीनीकरण नहीं कराया गया। इसलिए इनका लायसेंस निरस्त किया गया है।इसके अलावा पंतोरा चौकी के ग्राम बुढऩा निवासी केशरबाई पति रामकुमार यादव, ग्राम पुरेना चौकी पंतोरा निवासी महावीर सिंह पिता खेमसिंह की मृत्यु हो गई है। इसके कारण उनके शस्त्रों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ। जिसके कारण इनका लाइसेंस निरस्त किया गया है। दो लायसेंसी के विरूद्ध थाने में अपराध दर्ज होने के कारण उनका लाइसेंस निरस्त किया गया है। इनमें ग्राम हेड़सपुर चौकी पंतोरा निवासी महेंद्र प्रताप सिंह पिता बड़ोदू सिंह के विरूद्ध वर्ष 2017 में सीआरपीसी की धारा 107, 116 (03) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इसी तरह ग्राम भैसों थाना पामगढ़ के कृष्ण कुमार सिंह पिता हीरा सिंह के विरूद्ध थाने में अपराध दर्ज है। इसके चलते इनका लाइसेंस निरस्त किया गया है। जिनके खिलाफ अपराध दर्ज है, जिनकी मृत्यु हो गई है और जिनके शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण की अवधि समाप्त हो गई है ऐसे लायसेंसियों का लायसेंस निरस्त करने की अनुशंसा जिला दंडाधिकारी को प्रतिवेदन भेजकर की गई थी । इस तरह के 10 लोगों का लायसेंस निरस्त करने का आदेश जारी हुआ है।