कोरिया। हिट एंड रन के मामलों में आहत और मृतक व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा दिलाने के उद्देश्य से 14 अक्टूबर 2024 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैकुण्ठपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किया गया, जिसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए मुआवजा प्रक्रिया पर चर्चा की गई। मॉनिटरिंग कमेटी की इस बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मोहम्मद रिजवान खान के निर्देशन में की गई। इसमें संयोजक सचिव श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर बैकुण्ठपुर श्री उमेश कुमार पटेल, डिप्टी कलेक्टर एमसीबी श्री लिंगराज सिदार, जिला कोरिया के उप पुलिस अधीक्षक श्री श्याम मधुकर और एमसीबी की उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती तरसीला टोप्पो शामिल हुए। बैठक में हिट एंड रन मामलों में मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। यदि किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना होती है और एक महीने तक वाहन की पहचान नहीं हो पाती है, तो पुलिस एफआईआर की कॉपी सहित सूचना क्लेम जांच अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) को भेजती है। इसके बाद अधिकारी पीडि़त परिवार को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि 2022 से अब तक एमसीबी जिले में हिट एंड रन के 14 मामलों का निराकरण किया गया है, जिसके तहत मृतकों के परिवारों को कुल 14 लाख रुपये मुआवजा राशि दी जा चुकी।