मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने मुंबई के एक कालेज के अपने परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। चेंबूर ट्रांबे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कालेज के एक ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश को चुनौती देते हुए नौ मुस्लिम छात्राओं ने इस महीने की शुरुआत में बांबे हाई कोर्ट का रुख किया इसके तहत छात्र-छात्राएं कॉलेज परिसर के अंदर हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी और बैज नहीं पहन सकते।जस्टिस एएस चंदुरकर और राजेश पाटिल की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि वह कालेज के लिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। इसके खिलाफ नौ मुस्लिम छात्राओं की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी, जो विज्ञान डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे वर्ष में हैं।