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जांजगीर-चांपा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 45 वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 14,600 रूपये समन शुल्क लिया गया। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वाले दो वाहन चालकों को न्यायालय में पेश किया गया।
सडक़ दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 45 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 1 वाहन मालिक से 2000 रुपये, नम्बर प्लेट अस्पष्ट होने से 8 प्रकरण में 2400, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किए गए 14 वाहन के चालकों से 4200 रूपए, वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होने से 10 प्रकरण में 3000 रुपये, मोटरसाइकिल में 3 सवारी चलने पर 3 प्रकरण में 900, वाहन का हेडलाइट आधा काला नही करने पर 5 प्रकरण में 1500 एवं मोटरयान अधिनियम के अन्य धारा के तहत 2 प्रकरण में कार्रवाई कर 600 रुपये समन शुल्क लिया गया तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले दो वाहन चालकों को न्यायालय पेश किया जाएगा। वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नों पार्किंग में वाहन खड़ी नहीं करने एवं बाइक में तीन सवारी नहीं चलने के लिए समझाइश दी गई।