
कोरबा। जिले के किसान अब 16 अगस्त तक फसल का बीमा करा सकेंगे। पहले बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ा दी गई है। सहकारी समितियों के साथ ही कृषि दफ्तरों में भी किसान संपर्क कर सकते हैं। सहकारी बैंक से खेती के लिए कर्ज लेने वाले किसानों का बीमा समितियों से हो जाता है। किसानों को अब स्वैच्छिक आधार पर भी बीमा कराने की छूट दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बारिश कम होने पर होने वाले नुकसान के साथ ही फसल कटाई के बाद आकलन कर बीमा राशि दी जाती है। धान सिंचित का 58 हजार रुपए और असिंचित का 41 हजार रुपए का बीमा किया जाता है। इसके लिए प्रीमियम राशि क्रमश: 1160 व 820 रुपए निर्धारित है।
























