चंडीगढ़, ०६ जुलाई [एजेंसी]। हरियाणा में वर्ष 2003 से पहले चल रहे सभी अस्थाई मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को स्थाई मान्यता दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 1338 स्कूलों को लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक पत्र जारी कर सभी अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को मान्यता के लिए पोर्टल पर आवेदन करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।पहले भी सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे कि हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के आरंभ होने से पहले चल रहे सभी निजी स्कूल और जिनकी अस्थाई मान्यता वर्ष दर वर्ष के आधार पर बढ़ाई जाती है, ऐसे स्कूल मान्यता लेने के लिए पोर्टल पर आवेदन करें। इनमें से अधिकतर स्कूलों ने मान्यता लेने के लिए पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है।लिहाजा सरकार ने एक मौका देते हुए इन स्कूलों को मान्यता लेने के लिए पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कहा है। इस आवेदन के बाद इन स्कूलों को नियमों में छूट के साथ मान्यता दिए जाने की योजना बनाई गई है।सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने-अपने क्षेत्र में 2003 से पहले से चल रहे अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को मान्यता के लिए दस्तावेजी प्रमाण के साथ आनलाइन पोर्टल पर आवेदन करवाएं। सरकार इन स्कूलों के आवेदन करने के बाद जमीन में छूट देने के मसले पर भी विचार कर सकती है। ——————