
सक्ती । गैंगरेप के 3 आरोपियों को विशेष न्यायालय सक्ती ने 25-25 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार प्रार्थी वासुदेव 5 माली पिता पुसराम माली निवासी बसंतपुर थाना डभरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 सितंबर 2024 को सुबह – 10 बजे करीब अपने घर से महानदी – के किनारे स्थित रूद्रनारायण मंदिर – गया था। वहां से पूजा पाठ करके -करीब 12 बजे वापस घर आ रहा था। – गांव के राज माली एवं संजय माली घर के पास मिले, उन्होंने बताया कि पीडि़ता को बोटलाल माली, गणेश माली एवं मदन सुन्दर माली तीनों मिलकर घर अंदर बहुत समय से लेकर गए है। तब दोनों को अपने साथ लेकर बोटलाल माली के घर अंदर गया। जहां बोटलाल माली अपने घर के परछी में बैठा था, जिसे यहां घर में क्या हो रहा है, पूछने पर वह डर गया। उसी समय मदन, सुन्दर माली कमरा अंदर से बेल्ट कसते निकल रहा था,
जो इनको देखकर घर से भाग गए। तब कमरा अंदर जाकर देखे तो गणेश माली पीडि़ता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बना रहा था। प्रार्थी को देखकर गणेश माली एवं बोटलाल माली भी घर से निकलकर भाग गया। पीडि़ता को पूछताछ करने पर बताई की गणेश माली, बोटलाल माली एवं मदन सुन्दर माली मिलकर जबरदस्ती गंदा काम किए हैं। रिपोर्ट पर थाना डमरा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।
प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विचारण के बाद विशेष न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती द्वारा आरोपियों को 25-25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड जमा नहीं करने की स्थिति में 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया।






















