बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 45 मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और पुलिस विभाग के 60 से ज्यादा अफसरों ने ये कार्रवाई की। इसके बाद 15 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड किए गए। वहीं, 3 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैंसिल किया गया है। जांच के दौरान 15 से ज्यादा मेडिकल स्टोर में बिना रिकॉर्ड के प्रतिबंधित और कोडीनयुक्त नशीली दवाइयों के स्टॉक मिले। वहीं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नशीली दवाइयों की बिक्री भी कुछ स्टोर में की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान 19 दुकानों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया। छापेमारी के दौरान दुकानों में टेस्ट परचेस किया गया। जिसमें मंगला स्थित जेके मेडिकल स्टोर में बिना प्रिस्क्रिप्शन के नारकोटिक्स दवाइयां बेची जा रही थी। दुकान संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
इसी तरह 15 दुकानों में महाराणा प्रताप चौक स्थित मां गायत्री मेडिकल, सीएमडी चौक स्थित जोया मेडिकल, पुराना बस स्टैंड के आनन्द मेडिकल स्टोर, चिंगराजपारा के प्रतीक मेडिकल स्टोर, अशोक नगर स्थित श्रीराम मेडिकल स्टोर, मोपका के सारिका मेडिकल स्टोर में खामियां मिली। लिंगियाडही के मां मेडिसीन कॉर्नर, चिंगरापारा के शुक्ला मेडिकल, मां गौरी मेडिकल, मंगला स्थित जैन मेडिकल, मंगला चौक स्थित ओम शिव मेडिकल, सकरी के शिव ओम मेडिकल स्टोर, तारबाहर स्थित पराग मेडिकोज, जरहाभाटा के चन्द्रा मेडिकोज, जरहाभाटा के अनिल मेडिकल में नशीली दवाइयां बरामद की गई। इन दवाइयों की खरीदी-बिक्री का हिसाब फर्म ने मौके पर पेश नहीं किया। लिहाजा, इन मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ औषधि से संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा भी अन्य दुकानों में अनियमितता पाई गई, जिन्हें नोटिस दिया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभाग की ओर से इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अफसरों ने बताया कि औषधि विभाग की ओर से नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पिछले आठ महीने से लगातार मेडिकल स्टोर की जांच की जा रही है। इस दौरान खामियां मिलने पर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई।