जांजगीर-चांपा। विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। छत्तीसगढ़ विधिक माप नियम 2011 का उल्लंघन पाये जाने पर विभिन्न प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। निरीक्षक विधिक माप विज्ञान ने बताया कि निरीक्षण में पामगढ़ तहसील अंतर्गत मेसर्स गणेश फ्यूल (पेट्रोल पम्प), तनु मिनरल्स, देवरी (खरौद), पंकज ट्रेडर्स, सोनू किराना एवं जनरल मेउभाठा, शिवा किराना दुकान, पामगढ़ गुरूकृपा कृषि केन्द्र कुटरा के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के तौल उपकरणों, पैकेज सामग्रियों की जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान मेसर्स तनु मिनरल्स देवरी (खरौद ) में पैकेज सामग्रियों में घोषणाएं अपूर्ण पाये जाने पर विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुए) नियम 2011 के नियम 6 एवं शिवा किराना दुकान, पामगढ़ गुरूकृपा कृषि केन्द्र कुटरा के परिसर में सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं पाये जाने के कारण छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम 2011 के नियम 24 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने के कारण अपराध पंजीबद्ध किया गया है।