नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पाइस जेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उसके आदेश के मुताबिक ग्लोबल इंवेस्टमेंट बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट सुइस एजी को भुगतान नहीं किया, तो उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा।शीर्ष अदालत ने सिंह को स्विस कंपनी को एक किस्त के रूप में पांच लाख डॉलर और डिफाल्ट राशि के रूप में 10 लाख डॉलर का भुगतान करने को कहा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा, हमें अगले कठोर कदम की ओर बढऩा होगा। अगर आप कंपनी बंद भी कर देंगे तो भी हमें चिंता नहीं है।नाराज पीठ ने सिंह से कहा कि उन्हें सहमति की शर्तों का पालन करना होगा। अदालत ने चेतावनी दी, अगर आप मर भी जाएं तो हमें चिंता नहीं। यह बहुत ज्यादा हो गया है। अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो हम आपको तिहाड़ जेल भेज देंगे। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।