नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में रामसेतु साइट पर एक दीवार के निर्माण के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई थी। याचिका पर न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनवाई की। याचिका हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने अध्यक्ष अशोक पांडे के माध्यम से दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक प्रशासनिक फैसला है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि कोर्ट दीवार बनाने का निर्देश कैसे दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को एक अन्य याचिका के साथ टैग करने से भी इनकार कर दिया, जिसमें स्मारक को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।