नई दिल्ली। न्यूजक्लिक के फांउडर और एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दरअसल प्रबीर और अमित ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर को दोनों को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जो शुक्रवार 20 अक्टूबर को खत्म होने वाली है। पुरकायस्थ और अमित पर चीन से जुड़ी कंपनियों और संगठनों से फंडिंग लेकर चाइनीज प्रोपेगैंडा फैलाने का आरोप है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया था। गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
सीबीआई सहित 5 एजेंसियां कर रहीं मामले की जांच
न्यूजक्लिक के खिलाफ सीबीआई सहित पांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआई दर्ज की थी। उससे पहले दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस केस से जुड़े अलग-अलग मामलों में जांच कर रही थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने न्यूजक्लिक के खिलाफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।