जांजगीर । इलाज के दौरान खर्च हुए पूरे पैसे देने से इंश्योरेंस कंपनी ने इनकार कर किया। शिकायत के बाद उपभोक्ता आयोग ने अब शेष राशि 1 लाख 92 हजार 739 रुपए तथा मानसिक कष्ट के लिए 20 हजार व 5 हजार वाद -व्यय सहित देने के आदेश दिए हैं।शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार अग्रवाल ने स्टार हेल्थ एंड अप्लाइड इंश्योरेंस कंपनी से 29 मार्च 2022 से 28 मार्च 2023 के लिए फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान अपने व अपनी पत्नी के नाम से लिया था। बीमा अवधि के दौरान ही उपभोक्ता को हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या आ गई। विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज कराया। ठीक होने पर अपने इलाज में लगे 3 लाख 90 हजार 964 रुपए की मांग स्टार हेल्थ एंड अप्लाइड इंश्योरेंस कंपनी से की, परंतु कंपनी ने केवल 1 लाख 98 हजार 225 रुपए ही दिए। शेष राशि 1 लाख 92 हजार 739 रुपए देने से इंकार कर दिया। तर्क दिया गया कि हमारी कंपनी इलाज में आए खर्च का आधा पैसा ही देती है। शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर के समक्ष परिवाद पेश कर शेष राशि बीमा कंपनी से दिलाए जाने मांग की। जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू, सदस्य विशाल तिवारी ने शिकायतकर्ता के द्वारा तथा स्टार हेल्थ एंड अप्लाइड इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पेश दस्तावेजों किए गए तर्कों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर यह पाया कि स्टार हेल्थ एंड अप्लाइड इंश्योरेंस कंपनी ने शिकायतकर्ता के इलाज में आए संपूर्ण खर्च न देकर सेवा में कमी की है। आयोग ने स्टार हेल्थ एंड अप्लाइड इंश्योरेंस कंपनी को इलाज में आए खर्च की शेष राशि 1 लाख 92 हजार 739 तथा मानसिक संताप का 20 हजार व वाद का खर्च 5 हजार आदेश दिनांक से 45 दिनों के भीतर देने का आदेश दिया। नियत अवधि में नहीं देने पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंतर्गत पेश परिवाद को स्वीकार कर उक्त आदेश पारित किया गया।