कोच्चि 0४ नवंबर । केरल हाई कोर्ट ने धार्मिक स्थानों पर गलत समय में पटाखे फोडऩे पर प्रतिबंध लगा दिया। केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर गलत समय में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे क्योंकि किसी भी पवित्र पुस्तक में ऐसा कोई आदेश नहीं है जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए पटाखे फोडऩे का आदेश देता हो। पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए जस्टिस अमित रावल ने राज्य के सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को धार्मिक स्थानों पर छापेमारी करने और अवैध रूप से संग्रहीत पटाखों को जब्त करने का निर्देश दिया। जस्टिस रावल ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। याचिकाकर्ताओं ने केरल में स्थित सभी धार्मिक स्थलों पर पटाखे जलाने से रोकने के लिए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है। अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने इस तथ्य से इन्कार नहीं किया है और साथ ही इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया है कि इस अदालत ने भी आधी रात के बाद भी पटाखों का शोर सुना था।