भाई की हत्या करने वाले को रहना होगा जेल में

सक्ती । लाठी मारकर भाई की हत्या करने वाले आरोपित को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डा. ममता भोजवानी ने आजीवन कारावास और 6 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया । अभियोजन के अनुसार फगुरम चौकी थाना डभरा क्षेत्र के ग्राम केकराभाठ में 9 अप्रैल 2022 को सुबह 9:30 बजे पल्लवी मालाकार जब अपने घर में थी। उसी समय उसका जेठ उद्धव मालाकार घर के बरामदे में फरसा लेकर आया और जमीन संबंधी विवाद को लेकर पल्लवी को गाली गलौज करते हुए फरसा से मारने लगा। जिससे पल्लवी के हाथ एवं कमर में चोटेंआई। उसके बाद उद्धव मालाकार गांव के विजय सिदार के मकान के सामने चौक में जाकर बांस के डंडे से अपने भाई एवं पल्लवी के पति राजकुमार मालाकार के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। राजकुमार एवं उसकी पत्नी को इलाज के लिए डभरा अस्पताल ले जाया गया। जहां से उन्हें रायगढ़ रेफर किया गया। जिंदल अस्पताल में इलाज के दौरान राजकुमार की मृत्यु हो गई। थाना कोतरारोड रायगढ़ में शून्य पर मर्ग कायम कर डायरी डभरा थाना भेजा गया। पुलिस ने विवेचना के बाद उद्धव मालाकार के विरूद्ध की धारा 302, 323 के तहत अपराध दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डा. ममता भोजवानी ने छोटे भाईकी हत्या के लिए उद्धव मालाकार को दोषी पाया और आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थ दंड से तथा धारा 324 के लिए 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ऋषिकेश चौबे ने पैरवी की।

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