
कोरबा । जिला प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थान सहित स्वास्थ्य, सरकारी कार्यालय परिसर से 100 मीटर दूरी के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत निर्धारित दूरी में ध्वनि विस्तार यंत्र का संचालन प्रतिबंधित है। कोर्ट से जारी नियम को परिपालन कराने के लिए कलेक्टर ने नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नियम का विरूद्ध ध्वनि विस्तार चलाने पर कार्रवाई होगी। बोर्ड कक्षा की परीक्षाएं निकट हैं। एक मार्च से शुरू हो रही परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों ने तैयारी शुरू कर दी है। शैक्षणिक संस्थान में निर्बाध अध्यापन हो सके इसके ध्वनि विस्तारक यंत्र के संचालन पर रोक लगाने के लिए कहा है। जिला शिक्षा अधिकारी जीपी भारद्वाज को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह नियम शैक्षणिक संस्थानों के अलावा अस्पताल, सरकारी कार्यालय व न्यायालय परिसर के 100 मीटर दायरे के लिए लागू होगा। निर्धारित दायरे के बाहर ध्वनि विस्तार यंत्र संचालित करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।



























