
जांजगीर-चांपा। हत्या के आरोप में सगे भाई को सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार प्रार्थी पूजा कश्यप कश्यप 10 फरवरी 2023 को रात 7 बजे ससुराल अपने परिवार वालों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। उसका ससुरा रामशरण कश्यप अपने पुत्रों को बोला कि निर्माणाधीन मकान को बनाने के लिए पेसे दोगे के नहीं। मृतक श्रीनाथ कश्यप बोला कि बाकी भाई तो घर खर्च के लिए कोई पैसे नहीं देते है वह तीन चार बार लगभग 50 हजार रुपए दे चुका है। अब आगे वह नहीं देगा। तभी उसका भाई बैजनाथ व राजेश कश्यप तुम लोग किए हो, कोई जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं मिलेगा कहते हुए वाद विवाद करने लगे। इसके बाद श्रीनाथ डायल 112 को फोनकर करते हुए पैदल नहर पार की ओर जा रहे थे। उसी समय उसका सगा भाई राजेश कश्यप लकड़ी का बत्ता लेकर आया और श्रीनाथ को जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ वार करने लगा। इससे जबड़ा, सिर, गाल में गंभीर चोट आई। श्रीनाथ जमीन पर गिर गया। इसके बाद राजेश कश्यप घटनास्थल से फरार हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर नवागढ़ थाना में आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर नवागढ़ थाना के गांव हीरागढ़ निवासी आरोपी राजेश कश्यप पिता रामशरण को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 3 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की 20 हजार रुपए की राशि मृतक की पत्नी पूजा कश्यप को बतौर प्रतिकर अपील के बाद प्रतिकूल कोई आदेश न होने पर देने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने पैरवी की।




















