
जांजगीर-चांपा। गैती व डंडे से वार कर हत्या करने का प्रयास करने वाले आरोपियों को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार घायल दुर्गेश यादव द्वारा 27 दिसंबर 2021 को थाना जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वे लोग 5 भाई है। उसके घर के सामने बाड़ी व खेत है। इसके आगे गोपी का मकान तथा बीच की जमीन के संबंध में आरोपी गोपी के साथ उसका विवाद है। उसी रंजिश के कारण 27 दिसंबर 2021 को दोपहर 1 बजे वह अपनी बाड़ी व खेत में सब्जी आदि लगाने का काम कर रहा था। इसी समय उसका छोटा भाई आरोपी गोपी यादव गैती लेकर व आरोपी गोपी यादव का दामाद डंडा लेकर आया। हत्या करने की नीयत से आरोपी गोपी गैती से उसके सिर में मारा तथा लालू यादव डंडा से उसके जांघ में मारा। इससे वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद आरोपियों ने मर गया समझकर भाग गए। घटना को उसकी बेटी संध्या देखी है। उसकी पत्नी की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर जांजगीर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने धारा 307, 34 के अपराध में थाना जांजगीर बसंतपुर निवासी गोपी पिता स्व. रामाधार, थाना चांपा के गांव कोसमंदा निवासी लाल पिता बिहारी यादव को 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 3-3 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक चंद्रप्रताप सिंह ने पैरवी की।



















