स्वामी प्रसाद मौर्य की फिर बढ़ी आफत, कोर्ट ने इस विवादित टिप्पणी को लेकर दिए एफआईआर के आदेश

लखनऊ, १७ मार्च ।
देवी लक्ष्मी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का न्यायालय ने आदेश दिया है। कोर्ट ने वजीरगंज थाना प्रभारी को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सात दिनों के अंदर एफआईआर की कापी न्यायालय में भेजने का आदेश दिया है। अधिवक्ता रागिनी रस्तोगी ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें बताया कि 15 नवंबर 2023 को एक समाचार पत्र में समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव वा पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की एक खबर प्रकाशित हुई थी। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का माता लक्ष्मी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी पढक़र बहुत आहत हुई। उन्होंने पत्र में बताया कि पूर्व में एक्स पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं तथा सनातनी अवलंबियों की धार्मिक भावनाओं को भडक़ाते हुए कई आपत्तिजनक पोस्ट किए है। प्रार्थना पत्र को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने थाना वजीरगंज की पुलिस द्वारा आख्या तलब की थी।

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