
पटना। लालू प्रसाद यादव के साले व पूर्व विधायक साधु यादव को 23 वर्ष पुराने मामले में सरेंडर करना होगा। न्यायाधीश संदीप कुमार की खंडपीठ ने साधु की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया। 30 मई 2022 को पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने वर्ष 2001 के मामले में उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। वर्ष 2001 के जनवरी में साधु यादव पर संयुक्त परिवहन कार्यालय में अधिकरियों पर गोली चलाकर दहशत फैलाने, रंगदारी न देने पर मारपीट करने, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने साधु यादव को दोषी पाते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही उन्हें प्रोविजिनल बेल भी दे दिया था।