
नईदिल्ली, १६ मई ।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु के एक किसान नेता की वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लडऩे के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। यह वही सीट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में हैं। याचिका की निंदा करते हुए इसे प्रचार हित याचिका बताया गया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा, आप वापस लेना चाहते हैं, हम आपको वापस लेने की अनुमति दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम इसे खारिज करें, तो हम इसे खारिज कर सकते हैं। ये सभी प्रचार हित याचिकाएं हैं। तमिलनाडु के त्रिची के मूल निवासी और नेशनल साउथ इंडियन रिवर इंटरलिंकिंग एग्रीकल्चरिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पी अय्याकन्नू की ओर से पेश वकील एस महेंद्रन ने दावा किया कि अय्याकन्नू को 10 मई को रेलवे सुरक्षा कर्मियों ने वाराणसी जाने वाली ट्रेन से उतार दिया था। वह सीट से नामांकन दाखिल करने जा रहे थे।जज ने यहां तक कहा कि याचिका का पूरा मकसद प्रचार था और इसका खारिज होना भी एक खबर बनेगी। किसान नेता पी अय्याकन्नू ने वाराणसी में अपना नामांकन भरने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। अय्याकन्नू के वकील महेंद्र की दलील थी कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 मई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी 14 को ही अपना नामांकन दाखिल किया था।