कोरबा। जिले में माल वाहक वाहनों का सवारी वाहनों के रूप में इस्तेमाल खुले आम किया जा रहा है। अतिरिक्त कमाई के लालच में पीक-अप जैसे माल वाहक वाहनों में यात्रियों को भेड़-बकरियों की तरह बैठाते हुए यातायात नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। इससे आए दिन वाहन पलटने की घटनाएं सामने आ रही है।
ऐसी ही एक घटना पाली के ग्राम पंचायत पोंडी मे वाहन मालिक/चालक राम किशुन गोंड पिता संतराम द्वारा वाहन क्रमांक सीजी-10एडब्ल्यू-2953 में भेड़-बकरियों की तरह सवारियों को बैठाये जाने की घटना सामने आयी है। ऐसी ही  लापरवाही बड़ी घटनाओं में तब्दील हो जाती है। ऐसे वाहन मालिकों पर एमवी एक्ट की धारा 184 और 192ए के तहत सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मालवाहक वाहनों को सिर्फ सामान ढोने के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है। सवारियां लाना, ले जाना गैर-कानूनी है। बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है। पुलिस को मालवाहक वाहनों में यात्रियों को ढोने के मामले में एमवी एक्ट की धारा-184 और 192ए के तहत सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए।