
कोरबा। आश्रितों के नियोजन (9.3.0.) यानी अनुकंपा के आधार पर कोल इंडिया एव अनुषंगी कंपनियों में अब विवाहित पुत्री, विधवा बहु,दामाद को भी नोकरी मिलेगी। कोल इंडिया की ओर से जेबीसीसीआई-11 के जारी इंप्लीमेंट इंट्रक्शन में यह जानकारी दी गई हैंद्ययूनियन सूत्रों ने बताया कि पति-पत्नी, बेटा-बेटी, ट्रांसजेंडर बच्चा या गोद लिया बच्चा हैं तो वैवाहिक स्थिति का ध्यान दिये बगैर नोकरी का प्रावधान हैं। यदि उपरोक्त प्रत्यक्ष आश्रित उपलब्ध नहीं हैं तो अप्रत्यक्ष आश्रित भाई बहन, विधवा बहू, दामाद आदि जो मृतक के साथ रहता था औऱ जो मृतक की आर्थिक कमाई पर निर्भर हैं तो आश्रित माना जा सकता हैं। आश्रित की उम्र 18 वर्ष से कम व 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पति-पत्नी के मामले में अधिकतम उम्र 45 वर्ष हो सकती है।