इंदौर। धार भोजशाला को जैन मंदिर बताने वाली याचिका शुक्रवार को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा यह याचिका निर्धारित प्रारूप में नहीं है। ऐसे में इस पर आगे सुनवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह जरूर कहा है कि वे चाहें तो निर्धारित प्रारूप में दोबारा याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष यह याचिका नई दिल्ली निवासी सलेक चंद जैन ने दायर की थी। शुक्रवार को न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकलपीठ के समक्ष इसमें सुनवाई हुई। लगभग 2 मिनट चली सुनवाई में कोर्ट ने याचिका देखने के बाद कहा कि यह निर्धारित प्रारूप में नहीं है। इसमें याचिका प्रस्तुत करने में हुई देरी की वजह भी स्पष्ट नहीं है।