श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के गठन के बाद भी पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो से संबंधित अंतिम निर्णय का अधिकार उपराज्यपाल के पास ही रहेगा। प्रशासनिक सचिवों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर भी उपराज्यपाल की सहमति आवश्यक होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार, कार्य संचालन नियम, 2019 में संशोधन कर उपरोक्त अधिकार व शक्तियां उपराज्यपाल को प्रदान की हैं। जम्मू-कश्मीर में इसी वर्ष 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव करवाए जाने की संभावना है। चुनाव आयोग ने भी इस संदर्भ में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर रखी है और सभी चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस कदम से जम्मू-कश्मीर में भी दिल्ली जैसी व्यवस्था हो सकती है।