बजट 2024: मकान या फ़्लैट किराए पर देने वालो के लिए आया नया नियम

नईदिल्ली: जो लोग अपने मकान या फ्लैट किराए पर देते हैं उनको लेकर बजट 2024-25 में एक नया नियम आया है. इस नियम की जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी. रेंट पर मकान या फ्लैट देने वालों के लिए बजट में नया प्रावधान आया है. इसके तहत ऐसे लोगों को अपनी आय को हाउसिंग प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम के तौर पर दिखाना होगा. अगर आप भी घर के मालिक हैं उसे किराए पर दे रखा है तो आप इससे होने वाली आय को बिजनेस से होने वाली आय के रूप में नहीं दिखा पाएंगे. इसके लिए उन्हें अलग से हाउसिंग इनकम बताना होगी. दरअसल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट भाषण के दौरान एक अहम टैक्स संशोधन किया. इसके तहत आवासीय संपत्ति को किराए पर देने से होने वाली आय को व्यापारिक आय या फिर किसी पेशे से होने वाली आय के रूप में घोषित नहीं किया जा सकेगा. बल्कि इसके लिए गृह संपत्ति से आय के रूप में इसे बताना होगा. सरकार के मुताबिक कई बार अपना घर फ्लैट किराए पर देने वाले इसे बिजनेस से होने वाली आय के रूप में दिखाते हैं ऐसे में इसके रख रखाव या टूट-फूट जैसे एक्सपेंडिचर दिखाकर उतना टैक्स नहीं देते जितना भरा जाना चाहिए. यानी टैक्स की एक तरह के चोरी होती है. इससे बचने के लिए वित्त मंत्री ने इस रेंट पर दिए जाने वाले मकान फ्लैट ओनर्स के लिए महत्वपूर्ण नियम लागू किया है.
इस नियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार धारा 28 में संशोधन करेगी. इसके साथ ही करदाता किराए से होने वाली आय को व्यापारिक आय के तौर पर नहीं बता पाएंगे. ऐसे में उन लोगों की टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी जो बिजनेस इनकम बताकर टैक्स बचा रहे थे.बता दे की नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा।

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