जांजगीर-चांपा। नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले शिक्षक को शिक्षा विभाग संयुक्त संचालक ने निलंबित कर दिया गया है। ज्ञात हो कि सुलोचना बंजारे निवासी डुग्गुपारा बालको ने 2019 में शिक्षाकर्मी एवं प्रयोगशाला सहायक पद की भर्ती के लिए फार्म भरा था। मीडिल स्कूल पुटपुरा में पदस्थ एलबी शिक्षक मनमोहन सिंह गोंड़ ने नौकरी लगाने पर 1 लाख 50 हजार ले लिए। उसी दिन नेहरू नगर बालको निवासी कृष्णा कश्यप से भी नौकरी लगाने के नाम पर 1 लाख 50 हजार दिए। 15 अक्टूबर 2019 को वैकेंसी का रिजल्ट आया तो उसकी नौकरी नहीं लगी थी, तब प्रार्थिया को धोखाधड़ी का पता चला। पैसे वापस मांगने पर टाल-मटोल किया गया। रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ थाना जांजगीर में धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी मनमोहन सिंह को उसके घर से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से जेल वारंट बनने पर जिला जेल भेज दिया गया। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को हुई। जिस पर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने मनमोहन सिंह का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर श्रेणी में पाया गया। जिस पर डीईओ जांजगीर से प्राप्त प्रस्ताव व छग सिविल सेवा 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत मनमोहन सिंह गोड़ को गिरफ्तारी दिनांक से निलंबित किया जाता है। मुख्यालय बीईओ कार्यालय नवागढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।