कोरबा । छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के वर्ष 2024-25 के प्लान आफ एक्शन माह नवंबर 2024 के अनुसार विधिक गतिविधियों के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु पैरालीगल वालियंटर्स के लिये प्रशिक्षण सह मासिक बैठक जिला न्यायालय परिसर कोरबा के एडीआर भवन में संपन्न हुई।
उक्त कार्यक्रम में माननीय श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा पैरालीगल वालियंटर्स को गुमशुदा बच्चों की मॉनीटरिंग विषय पर चर्चा करते हुये अवगत कराया गया कि जो भी संस्थान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कार्यरत मिलते है वे बाल श्रमिक कहलाते है, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, भारत सरकार के द्वारा ‘‘बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में एक कदम’’ विषय पर अभियान चलाया जा रहा है। बाल श्रमिक मिलने पर इस प्राधिकरण को सूचित करें। विधिक सेवा प्राधिकरण का मूल कार्य है जरूरतमंद व्यक्यिों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना है। विधवा, वरिष्ठ जन एवं श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में पैरालीगल वालियंटर्स को जानकारी प्रदान किया गया। दिनांक 14 दिसंबर को आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उक्त लोक अदालत मे विवाद पूर्व सुलह प्री-लिटिगेशन के प्रकरण को आपसी समझौते के माध्यम से लोक अदालत में रखा जा सकता है।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कु. डिम्पल के द्वारा माह नवंबर 2024 में विशेष दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया। नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीडि़तों के लिये, विधिक सेवाए) योजना 2015 के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर बालको के संरक्षण से संबंधित समिति के लिये विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। उक्त कार्यक्रम में पंचायत के सदस्य, विद्यालय के शिक्षक और छात्र/छात्राओं के अभिभावक शामिल होंगे। उक्त कार्यक्रम में आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता का सहयोग लिया जावें। अनुसूचित जाति, जनजाति, बालकों, महिलाओं एवं दिव्यांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के मामले में उन्हें प्राथमिकता के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के माध्यम से विधिक सलाह एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराई जावें।