चंडीगढ़, 0९ दिसम्बर ।
पंजाब में नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों (शहरी नागरिक निकायों) के चुनाव 21 दिसंबर को होंगे, राज्य के चुनाव निकाय ने घोषणा की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने कहा कि संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि मतदान 21 दिसंबर को सुबह 7.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक होगा और मतदान पूरा होने के बाद उसी दिन मतदान केंद्र पर ही मतगणना की जाएगी। राज्य चुनाव आयुक्त चौधरी ने बताया कि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू होगी तथा अंतिम तिथि 12 दिसंबर होगी, जबकि 13 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी तथा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर तय की गई है। उन्होंने बताया कि नगर निगमों के 381 वार्डों तथा नगर परिषदों व नगर पंचायतों के 598 वार्डों के लिए मतदान करवाया जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि हथियार व गोला-बारूद ले जाने पर प्रतिबंध के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा जिला मजिस्ट्रेट सक्षम प्राधिकारी के रूप में हथियार जमा करवाने की आवश्यकता का आकलन करेंगे। उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन 7 दिसंबर को संपन्न हो गया है तथा इन सूचियों की प्रतियां संबंधित पंजीकरण अधिकारियों (एसडीएम) व अन्य संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए नामांकन फार्म 20 तथा नमूना हलफनामा आयोग की वेबसाइट sec. punjab.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
नगर निगम चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा चार लाख रुपये तय की गई है, इसके बाद नगर परिषद वर्ग I के लिए 3.6 लाख रुपये, नगर परिषद वर्ग II के लिए 2.3 लाख रुपये और नगर परिषद वर्ग III के लिए 2 लाख रुपये तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा 1.4 लाख रुपये तय की गई है।