राहुल गांधी को कोर्ट ने पक्ष रखने के लिए किया तलब, सेना पर गलत बयानबाजी करने का मामला

लखनऊ, १२ फरवरी ।
सेना पर गलत बयानबाजी करने के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय (एमपी/एमएलए कोर्ट) आलोक वर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को तलब करते हुए अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। इस मामले में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव ने परिवाद दर्ज कराया था। न्यायालय के समक्ष परिवादी के अधिवक्ता विवेक तिवारी ने बताया कि 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विभिन्न मीडिया कर्मियों एवं विशाल जन समूह के समक्ष नौ दिसंबर 2022 को अरूणांचल प्रदेश की सीमा पर भारतीय सेना व चीनी सेना के मध्य हुई झड़प के सम्बंध में विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने हंसते हंसते कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे उक्त घटना के बारे में सेना द्वारा 12 दिसंबर को ही अधिकारिक बयान जारी कर बताया गया था कि चीनी सेना भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर रही थी, जिसका भारतीय सेना द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिससे चीनी सेना अपने क्षेत्र ने वापस चली गयी। दोनों पक्षों को मामूली चोटे आईं। परिवादी ने आरोप लगाया कि उनके इस झूठे बयान से लोग उनके तथा सेना के अन्य अधिकारियों से सवाल कर कटाक्ष कर रहे हैं।

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