
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के आरोप में अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा गया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 18 मार्च तक रिपोर्ट भी मांगी है। केजरीवाल के खिलाफ यह आदेश ऐसे समय पर आया है जब वह पहले ही कई कानूनी मुश्किलों में घिरे हुए हैं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद इन दिनों विपश्यना में जुटे हैं। यह मामला साल 2019 का है। अरविंद केजरीवाल, मटियाला के तब के विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नीतिका शर्मा के खिलाफ एक पोस्टर को लेकर शिकायत की गई थी। कोर्ट में केजरीवाल और अन्य के खिलाफ शिकायत की थी जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने थाने के एसएचओ को 18 मार्च तक रिपोर्ट पेश करके बताने को कहा है कि आदेश का पालन हो गया है या नहीं।