जांजगीर। विशेष लोक अभियोजक चंद्रप्रताप सिंह ने बताया कि 30 जून 2022 को शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में रहने वाली बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसकी बेटी 29 जून की शाम 4 बजे बिस्किट लेने दुकान गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। किसी अज्ञात व्यक्ति पर बहला-फुसलाकर भगाने का शक जताया गया। पुलिस ने धारा 363 के तहत अपराध क्रमांक 208/22 दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान 14 जुलाई 2022 को ग्राम खरीद के जोरवा तालाब के पास झाडिय़ों में एक कंकाल मिला। पिता ने कंकाल की पहचान अपनी बेटी के रूप में की। पुलिस ने मर्ग क्रमांक 41/22 धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
डॉक्टर ने शव का पोस्टमार्टम किया। डीएनए, हड्डी, रसायन और वस्त्रों की जांच के लिए सैंपल सुरक्षित किए गए। मृतका की एक समीज, धातु की चैन, पेंड और रबर बैंड को पहचान के लिए रखा गया। एफएसएल बिलासपुर को जांच के लिए सामग्री भेजी गई। एफएसएल ने रिपोर्ट सौंपी। जांच में साक्ष्य मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन ने अदालत में तर्क दिया कि यह जघन्य अपराध है, इसलिए आरोपी को कठोर सजा दी जाए। सभी गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी परदेशी लाल पंकज(61) निवासी तिवारीपारा खरौद थाना जांजगीर को दोषी पाया। अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।