पणजी, 0३ जुलाई ।
गोवा सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी कदम उठाया है। अब 21 साल से कम उम्र के बच्चों वाली विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 4000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह निर्णय राज्य सरकार की मौजूदा सामाजिक कल्याण योजना में संशोधन के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री सुभाष फल देसाई ने कहा, अभी तक पात्र उम्मीदवारों को गृह आधार योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति माह पाने के लिए समाज कल्याण विभाग में आवेदन करना पड़ता था, जबकि विधवा के तौर पर 2,500 रुपये की मासिक सहायता के लिए राज्य महिला एवं बाल कल्याण विभाग में एक और आवेदन जमा करना पड़ता था।
उन्होंने कहा, लेकिन अब इन दोनों योजनाओं को समाज कल्याण विभाग के तहत लाया गया है और पात्र विधवा को अब 4,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को योजना से अपना नाम हटाने के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि समाज कल्याण विभाग उनसे उनका नाम हटाने के लिए कहेगा।