
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विभिन्न पहलुओं के संबंध में ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025’ को अधिसूचित कर दिया है। इनमें संपत्तियों का पोर्टल और डाटाबेस, लेखा परीक्षा और खातों का रखरखाव शामिल हैं।
प्रत्येक वक्फ संपत्ति की होगी एक विशिष्ट पहचान संख्या
नियम के अधिसूचित होने से पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को अपलोड और अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव पोर्टल और डाटाबेस के ऑपरेशनल कंट्रोल की निगरानी करेंगे।
केंद्र ने अधिसूचित किए नियम, संपत्तियों को अपलोड व अपडेट करने की शुरू होगी प्रक्रिया
पोर्टल और डाटाबेस, रिकॉर्ड पर आने वाली प्रत्येक वक्फ संपत्ति के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या को स्वचालित रूप से उत्पन्न करेगा। इसका उपयोग भविष्य के सभी संदर्भों और संपत्तियों की ट्रैकिंग व निगरानी के लिए किया जाएगा। अधिसूचित नियमों के अनुसार, मुतवल्ली अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल का उपयोग करके पोर्टल और डाटाबेस पर इन्हें नामांकित करेंगे। अगर किसी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ घोषित करने की शिकायत मिलती है, तो जिला कलेक्टर से संदर्भ प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर नामित सरकारी अधिकारी को जांच पूरी करनी होगी।