
रायपुर। राजधानी समेत देशभर में गणेशोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। बुधवार, 27 अगस्त 2025 से गणेशोत्सव की शुरुआत होगी। हर साल की तरह इस बार भी गणपति बप्पा की आराधना, स्थापना और विसर्जन को लेकर जगह-जगह समितियां सक्रिय हैं। वहीं गणेशोत्सव में डीजे बजाने को लेकर रायपुर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को रायपुर एएसपी लखन पटले ने शहर के डीजे संचालकों के साथ बैठक की और सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
एएसपी पटले ने कहा कि इस बार गणेशोत्सव में केवल पारंपरिक वाद्ययंत्रों के इस्तेमाल की अनुमति रहेगी। डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से किसी भी डीजे संचालक को संचालन के लिए NOC जारी नहीं की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा रात 10 बजे के बाद डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। तेज आवाज में डीजे बजाने पर भी रोक होगी। एएसपी पटले ने कहा कि अगर कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता है और उस पर एक से अधिक बार चालानी कार्रवाई होती है तो उस गाड़ी को राजसात कर लिया जाएगा। साथ ही, प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई डीजे संचालक डीजे बजाते पाया गया तो उसके खिलाफ भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।