छत्तीसगढ़ में 32 सौ करोड़ के शराब घोटाला केस में 28 आबकारी अफसरों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने इन सभी को सशर्त जमानत दी है। ईओडब्ल्यू-एसीबी ने इन अफसरों के खिलाफ चालान पेश किया था।

हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज

सभी आबकारी अफसरों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट की सशर्त जमानत

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इन सभी की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी को सशर्त जमानत दे दी है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडव्होकेट मुकुल रोहतगी ने पैरवी की है।

7 अफसरों की रिटायरमेंट

इन 28 अफसरों में से 7 रिटायर हो चुके हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और इन अफसरों के खिलाफ क्या आरोप सिद्ध होते हैं ।