नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आपराधिक मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ाने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस काम के लिए विधायिका से संपर्क करने को कहा। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम इस तरह की याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।