भुवनेश्वर, २८ अक्टूबर ।
ओडिशा सरकार ने कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना वार्षिक संपत्ति विवरण दाखिल नहीं करेंगे, उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग की ओर से राज्य के सभी विभागों, आरडीसी और जिला कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई सरकारी कर्मचारियों ने वर्ष 2024 के लिए अपनी वार्षिक संपत्ति विवरण रिपोर्ट तय समय सीमा के भीतर दाखिल नहीं की थी, जिसके बाद यह निर्देश जारी किया गया है।सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि संपत्ति विवरण दाखिल करने की अंतिम तिथि अब बढ़ाई नहीं जाएगी। कई कर्मचारी एच आर एम एस पोर्टल के माध्यम से अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाए थे और समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है कि समय सीमा में कोई विस्तार नहीं होगा। इस संबंध में यह भी कहा गया है कि ॥क्ररूस् पोर्टल को दोबारा नहीं खोला जाएगा। सरकार ने कहा है कि वार्षिक संपत्ति विवरण समय पर दाखिल करना सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। जो कर्मचारी समय पर रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे, वे अगले वर्ष तक अनुपालन पूरा करने तक किसी भी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में पदोन्नति के लिए विचार हेतु पात्र नहीं होंगे।सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। जो कर्मचारी नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके मामले किसी भी ष्ठक्कष्ट बैठक में पदोन्नति हेतु प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे।सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्ष 2025 के लिए सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के बीच अपनी संपत्ति विवरण रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
राज्य सरकार ने कहा है कि निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा।

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