
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने मोगा की अतिरिक्त उपायुक्त (्रष्ठष्ट) एवं नगर निगम कमिश्नर चारूमिता को सस्पेंड कर दिया है। इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी के.ए.पी. सिन्हा ने आदेश जारी किए। आदेशों में पंजाब सिविल सेवाएं (सज़ा एवं अपील) नियम, 1970 का हवाला दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वह संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर यहां से बाहर नहीं जाएंगी। वहीं, सस्पेंशन के दौरान चारूमिता का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ रहेगा। सूत्रों के मुताबिक धर्मकोट से बहादुरवाला से गुजरते नेशनल हाईवे–71 के लिए जमीन एक्वायर की गई थी। इस दौरान रुपयों के लेनदेन में गड़बड़ी मिली थी। जिसके बाद विजिलेंस ब्यूरो ने पीसीएस अधिकारी चारुमिता के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी। इस दौरान एक किसान को जमीन का मुआवजा नहीं मिला, जिस वजह से उसे कोर्ट जाना पड़ा।

























