लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन, UAPA और BNS की धाराओं में दर्ज किया केस

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह केस UAPA, Explosives Act और भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि कोतवाली थाने में UAPA की धारा 16 और 18, विस्फोटक अधिनियम और BNS की अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।

इस धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 15 लोगों को लाया गया है, जिनमें से आठ की मौत हो चुकी है, तीन गंभीर रूप से घायल हैं और एक की हालत स्थिर है। सोमवार शाम करीब 7 बजे दिल्ली के सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक Hyundai i20 कार में धमाका हुआ। यह जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास है। धमाके से आसपास की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और कुछ लोग घायल हो गए।

RO No. 13467/ 8