
कोलकाता। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का कई महीनों तक विरोध करने के बाद बंगाल की ममता सरकार ने यू टर्न लेते हुए आखिरकार इसे स्वीकार कर लिया है।
राज्य की 82 हजार वक्फ संपत्तियों को सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश
ममता ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को करीब 82 हजार वक्फ संपत्तियों का विवरण निर्धारित समय सीमा छह दिसंबर 2025 तक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि वह नए वक्फ संशोधन अधिनियम को राज्य में लागू नहीं होने देंगी। वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 अप्रैल में संसद से पारित हुआ था।
वक्फ संपत्तियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड होना शुरू
पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक मामला और मदरसा शिक्षा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों (डीएम) को निर्देश दिया है कि वे वक्फ संपत्तियों का ब्योरा केंद्र सरकार के ‘यूएमआइडी’ यानी उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना शुरू करें।
एक अधिकारी ने कहा कि केंद्र ने देश के सभी राज्यों से छह दिसंबर तक सभी बिना विवाद वाली वक्फ संपत्तियों की जानकारी अपलोड करने को कहा है, जिससे राज्य प्रशासन को तुरंत डाटा-एंट्री प्रोसेस शुरू करने के लिए कहा गया है।
जिला अधिकारियों को भेजे गए संदेश में चार मुख्य निर्देश दिए गए हैं। उन्हें अपलोडिंग प्रोसेस समझाने के लिए इमाम, मुअज्जिन और मदरसा शिक्षकों के साथ बैठक करने के लिए कहा गया है।


















