जातिगत गाली गलौच देने से मना किया तो आरोपी ने कर दिया जानलेवा हमला

कोरबा। सिविल लाईन थाना अंतर्गत स्थित बैगिनडभार बस्ती में एक व्यक्ति द्वारा जातिगत गालीगलौच किये जाने से मना करने पर आरोपी ने उस पर डडा से जानलेवा हमला कर दिया । जिससे वह घायल हो गया। उसके सिर व आंख में गंभीर चोटे आई है। पीडि़त द्वारा इसकी सिविल लाईन थाने में की गई। लेकिन पुलिस द्वारा न तो रिपोर्ट लिखी गई और न ही हमलावर गिरफ्तारी हुई है। जिससे पीडि़त व्यक्ति का पूरा परिवार दहशत मेें है।
उसकी पत्नी ने इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक को देते हुए मामले की विस्तृत जाांच कराए जाने तथा आरोपी के खिलाफ अविलंब कार्रवाई किए जाने की मांग की है पुलिस अधीक्षक को लिखे शिकायत पत्र में वार्ड क्रमांक 32 बैगिन डभार निवासी लक्ष्मी देवी पति राजू राम ने कहा है कि बीते 21 दिसंबर कर रात्रि 10 बजे राजू घर के सामने अलाव ताप रहा था। तभी राम प्रसाद लालू नामक दो लोग वहां पहुंचे और उसके पति से बातचीत करने लगे उसी समय बब्बू पिता रविन्द्र भी वहां आया और उसके पति को गंदी गंदी तथा जातिगत गाली देने लगा पति द्वारा मना किए जाने पर बब्बू आक्रोशित हो और डंडे से जानलेवा हमला कर लहुलुहान करर दिया । आंख व सिर से खून बहने लगा । इस दौरान लालू उसके पति का पीछे पकड़ा रहा बब्बू के हमले में घायल राजू को सिविल लाईन थाने ले जाएगा गया। पुलिस से एंबुलेश बुलाया न ही घायल को अपने गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गए उल्टा बाईक में अस्पताल ले जाने की बात कही जिस पर उसे जिला अस्पताल ले जायागा बाद में एक कर्मचारी आया ड्रेसिंग करावाकर वापस लौठट गया। न पीडि़त का बयान लिया और न ही हमलावर आरोपी को पकड़ा । पति को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद जब वह वापस घर आई तो उसकीबेटी मुस्कान ने बताया कि बब्बू की मां व बहन वहां आयी थी। और उसके साथ जमकर मापीट की है। मामले की रिपोर्ट थाने में किए जाने के बावजूद हमला वर के खिलाफ कोई कार्रवाई नही हो रही है। और वी खुले आम घम रहा है जिससे परिवार दहशत में है और डर के मारे घर से बाहर नही निकल रहे है। उस संदेह है कि चूकि हमलावर आरोपी का भाई वकील है तथा रिश्तेदार की राजनीतिक पकड़ होने के कारण मामले को दबाने का प्रयास किया जारहा है। अत: मांग है कि कोई राजपत्रित अधिकारी ,सीएसपी से मामले की जांच कराकर दोषी को पकडक़र जेल भेजा जाए साथ ही उसकी बेटी मुस्कान , पति राजू व परिवार के अन्य सदस्यों को सुरक्षा प्रदान किया जाए।

RO No. 13467/10