
जांजगीर। जिले में उन ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, जहां पिछले दो वर्षों में बाल विवाह का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह पर रोक लगाना और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि नवागढ़ विकासखंड की 79 ग्राम पंचायत, अकलतरा विकासखंड की 56 ग्राम पंचायत, पामगढ़ की 01 नगर पंचायत और नवागढ़ नगर पंचायत को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि नवागढ़ के शेष 16 ग्राम पंचायत (अमोदा, अवरीद, बुडेना, कचंदा, कनसदा, कर्रा, कटौद, खिसोरा, नवापारा, नेगुरडीह, पिथमपुर, रिंगनी, तेंदुआ, ठाकुरदिया, टुरी, उदयभाठा) और बलौदा क्षेत्र की सिवनी ग्राम पंचायत को इस सूची से बाहर रखा गया है। संबंधित ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
उन्होंने नागरिकों और संगठनों से आग्रह किया है कि यदि किसी को इस घोषणा पर आपत्ति हो या बाल विवाह का कोई प्रकरण उनकी जानकारी में हो, तो वे इसे दस्तावेजों के साथ 10 दिन के भीतर जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जांजगीर-चांपा के कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि किसी भी आपत्ति या सूचना पर विभाग त्वरित कार्रवाई करेगा।

















