
कोरिया बैकुंठपुर। नगर पंचायत पटना के आदर्श चौक में फल की दुकान लगाकर जीवन यापन करने वाली महिला के साथ टोनही कहकर सार्वजनिक रूप से अपमान, गाली-गलौज एवं मानसिक प्रताडऩा का मामला सामने आया है। पीडि़ता मीरा बाई साहू (48), पति सुदामा साहू, जाति तेली, ग्राम तेंदुआ अवरापारा की निवासी हैं। उन्होंने पटना थाना में आवेदन देकर बताया कि वह अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए आदर्श चौक में फल की दुकान लगाती हैं।
मीरा बाई ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि उनकी दुकान के बगल में कृष्णाणचन्द्र कुशवाहा पिता स्व. धर्मपाल कुशवाहा एवं उनके पुत्र कपिल कुशवाहा की भी फल की दुकान है। आवेदिका अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार अपनी दुकान के पूजा स्थल में लाल कपड़े में नारियल बांधकर रखती हैं। इसी धार्मिक प्रतीक को आधार बनाकर अनावेदकगण द्वारा उन्हें लगातार ‘टोनही’ कहकर संबोधित किया जाता है तथा जादू-टोना करने का झूठा आरोप लगाया जाता है। पीडि़ता के अनुसार 2 जनवरी को दोपहर लगभग 2 बजे, जब वह अपनी दुकान पर फल बेच रही थीं, तभी अनावेदकगण ने सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज करते हुए कहा कि ‘तू टोनही है, जादू-टोना करके मेरी दुकान की बिक्री कम कर रही है।’ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी धमकी दी कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है और अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। आरोप है कि अनावेदकगण ग्राहकों को भी यह कहकर रोकते थे कि ‘इस टोनही से फल मत लेना ‘, जिससे पीडि़ता की दुकानदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लगातार हो रही इस प्रताडऩा से मीरा बाई मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान हो गई हैं और उनके परिवार के भरण-पोषण पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा एवं न्याय की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर अनावेदकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 296 एवं 3(5) तथा छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडऩा निवारण अधिनियम 2005 की धारा 4 एवं 5 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

























