
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में हाईकोर्ट से प्रमुख आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कस्टम मिलिंग घोटाला केस में अनवर ढेबर और रिटायर्ड IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। वहीं, शराब घोटाला मामले में भी दो आरोपियों मुकेश मनचंदा और अतुल सिंह को जमानत मिलने से इन मामलों में कानूनी मोर्चे पर अहम घटनाक्रम सामने आया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता हर्षवर्धन परघनिया ने बताया कि कस्टम मिलिंग घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) द्वारा दर्ज मामले में हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों और दस्तावेजों पर सुनवाई के बाद अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को जमानत प्रदान की है। दोनों आरोपी पिछले कुछ समय से न्यायिक हिरासत में थे। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब दोनों जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में भी आरोपियों मुकेश मनचंदा और अतुल सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपियों का आगे हिरासत में रहना आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए दोनों को राहत प्रदान की।





















